आधुनिक व्यवस्थाओं से परिपूर्ण काॅलेज/बी.एड़/बी.एस.टी.सी/स्कूल/प्राइमरी छात्राओं हेतु अलग-अलग 5 छात्रावासों की व्यवस्था। वार्डन्स एवं सेविकाओं की उपस्थिति में छात्राओं की सुरक्षा एवं बेहतरीन संवाद सहित खास देखभाल साथ ही छात्राओं के मनोरंजन के लिये निश्चित समयावधि हेतु टी.बी. की व्यवस्था एवं छात्राओं के आध्यात्मिक विकास हेतु प्रतिदिन हवन की व्यवस्था।
1. कस्तूरबा गाँधी छात्रावास
2. महर्षि दयानन्द छात्रावास
3. वहिन लीलावती देवी छात्रावास
4. छात्रावास एवं यज्ञशाला
5. माता श्री सरस्वती देवी बौहरिन छात्रावास
छात्रावास में केवल उन्ही छात्राओं को प्रवेश दिया जावेगा जिन्होंने संस्था द्वारा संचालित किसी एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।
उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामान्यतः प्रवेश 01 मई 2014 से 10 जुलाई 2014 के मध्य किये जावेंगे। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार व शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार होंगे।
उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में सभी कक्षाओं मे नवीन प्रवेश उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखकर ही किया जावेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को छात्रावास में रहना अनिवार्य है।
50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के आवेदन-पत्रों पर तभी विचार किया जावेगा, जब छात्रावास में स्थान रिक्त रहेंगे।
विवादित छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश होने पर छात्रावास में प्रवेश छात्रावास में स्थान उपलब्ध होने पर ही दिया जावेगा।
छात्रावास में प्रवेश के बाद संस्था के छात्रावास के नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों के प्रतिकूल आचरण करने पर छात्रा का छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है।
माता-पिता ही छात्रा के संरक्षक होंगे। किसी अन्य स्थानीय रिश्तेदार को स्थानीय संरक्षक नहीं माना जावेगा। छात्रावास अधीक्षिका ही स्थानीय संरक्षक हैं। समस्त अभिभावक एवं छात्रायें छात्रावास के समस्त नियमों का पालन करेंगे। यदि छात्रा द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता, अशिष्टता, धोखा देने की चेष्टा, छात्रावास के नियमों का उल्लंघन, हीन संस्कारों के कारण कुचेष्टा, आत्मघात आदि का प्रयास करती है तो छात्रा एवं अभिभावक जिम्मेदार होंगे।
समस्त अभिभावक एवं छात्रायें संस्था की गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें अन्यथा बिना किसी कारण बताये छात्रा को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जावेगा।
छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अवहेलना करने पर 25.00 रु. आर्थिक दण्ड देना होगा तथा छात्रा को छात्रावास से पृथक भी किया जा सकता है।
छात्रावास में प्रवेश लेने से पूर्व छात्रा अभिभावक/संरक्षक को निर्धारित फार्म भरना होगा।
छात्रावास में शाकाहारी एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रा को भोजन कक्ष में सामूहिक रूप में भोजन व नाश्ता करना अनिवार्य है। अपने कक्ष में भोजन, चाय, नाश्ता करना वर्जित है। व्रत, उपवास अथवा अस्वस्थता के समय दूध, दही की व्यवस्था छात्रा को स्वयं करनी होगी।
छात्रावास में छात्रा का नियमित रूप से हवन एवं संध्या में भाग लेना अनिवार्य होगा।
छात्राओं का विद्यापीठ प्रांगण में स्थित स्टाफ क्वाटर्स में प्रवेश वर्जित है।
छात्रावास में छात्राओं को हीटर, इलैक्ट्रिक प्रेस, मिट्टी का तेल, पैट्रोमैक्स लाना वर्जित है। कमरे में पाये जाने पर उक्त उपकरण जब्त कर लिया जावेगा एवं छात्रा को निष्कासित कर दिया जायेगा।
छात्रावास में छात्राओं को मोबाइल फोन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकार्डर रखना एवं उसका चलाना वर्जित है। सामान व मोबाइल पाने पर 2000/- रु. जुर्माना देना होगा एवं उपकरण जब्त कर लिया जावेगा।
विद्यापीठ परिसर में सभी छात्राओं के लिए मोबाइल फोन/सिमकार्ड रखना एवं इसका उपयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी छात्रा को संस्था परिसर में मोबाइल फोन/सिमकार्ड का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसका मोबाइल/सिमकार्ड जब्त कर लिया जावेगा तथा छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। फिर कभी अगर कोई छात्रा गोपनीय तरीके से तारों को कट करके मोबाइल चार्ज करती है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो संस्था प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
आवासीय कमरों में नहाना व कपड़े धोना वर्जित है।
छात्रावास परिसर में निरर्थक रूप से बिजली, पानी का दुरुपयोग करना अथवा कमरों में बिजली जली छोड़ना वर्जित है।
विद्यापीठ से बाहर जाने के एि छात्रावास अधीक्षिका के पास (अनुमति पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य है।
छात्रायें छात्रावास में मैक्सी, गाउन अथवा इसके समान वस्त्र धारण कर सकेंगी। परन्तु विद्यालय/महाविद्यालय परिसर में इनका उपयोग वर्जित होगा। छात्रावास के बाहरी परिसर में जीन्स, टॉप, गाउन आदि का प्रयोग वर्जित है।
छात्राओं द्वारा विद्यापीठ कर्मचारियों को उपहार में धनराशि अथवा अन्य वस्तुऐं देना वर्जित है।
छात्राओं को आवासीय क्वाटर्स के बच्चों को खिलाने आदि के लिए छात्रावास परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है।
अभिभावकों को केवल माह के द्वितीय एवं अंतिम रविवार को ही मिलने की अनुमति दी जावेगी। मिलने का समय प्रातः 10 बजे से लेकर सांय 5 बजे तक का होगा। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य दिनों में छात्रा से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकेगी।
अभिभावक बिन्दु 1 से 15 तक के समस्त नियमों को मानने हेतु संस्था के शपथ पत्र पर छात्रावास नियमावली व छात्रा प्रवेश नियम की पालना करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वहन करेंगे।
छात्राओं से भेंट करने के लिए संबंधित संरक्षक का निर्धारित प्रपत्र भरकर अधीक्षिका से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। केवल माता-पिता, भाई को मिलने की अनुमति दी जावेगी।
छात्राओं को आभूषण पहनना व रखना वर्जित है।
प्रत्येक छात्रा को अपने साथ एक थाली, तीन कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास, एक कप, एक बाल्टी, एक मग, एक बल्व, एक ताला लाना अनिवार्य है बर्तनों पर छात्रा का नाम खुदा होना आवश्यक है।
प्रवेश के पश्चात तुरन्त ही छात्रा को उपस्थिति देना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
छात्राओं के संरक्षक/संरक्षिका जो भोजनालय में भोजन करना चाहें उन्हें उसकी निर्धारित राशि देनी होगी। संरक्षकों को भोजनालय में ही बैठकर भोजन करना अनिवार्य होगा।
छात्रा का अवकाश छात्रावास अधीक्षक का अभिशंसा पर या छात्रावास अधीक्षक के परामर्श पर सम्बंधित संस्था प्राचार्य/प्रधानाचार्य करेंगे। किसी भी छात्रा को दशहरा, दीपावली अथवा शीतकालीन अवकाश के अतिरिक्त कुल 10 अवकाश सत्र पर्यन्त सामान्य रूप से दिये जा सकेंगे। जिसकी स्वीकृति हेतु संस्था द्वारा प्रदत्त 10 अवकाश प्रपत्रों पर छात्रा के अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षरों सहित प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
नियम संख्या 22 में अंकित स्वीकृति अवकाशों के पश्चात विलम्ब से आने पर छात्रा से 15रु. प्रति दिन अनुपस्थिति दण्ड के रूप में लिया जायेगा जो 5 दिन से अधिक नहीं होगा एवं उसके बाद अनुपस्थित रहने पर छात्रा का नाम विद्यालय/महाविद्यालय से पृथक किया जास कता है। विशिष्ट कारणों में अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य की संतुष्टि से छात्रा से विशेष दण्ड प्राप्त कर उपस्थित की स्वीकृति दी जा सकेगी।
प्रत्येक छात्रा को विद्यालय/महाविद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
छात्रा छात्रावास अधीक्षिका को बिना दिखाये न तो कोई वस्तु अभिभावक से प्राप्त करेगी और न ही ले जायेगी।
छात्रावास में रहने वाली प्रत्येक छात्रा को अपने कमरे की एवं उसके आगे बरामदे की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा। कूड़े को कूडेदान में ही डालना होगा। प्रत्येक रविवार को कमरा धोया जावेगा।
छात्रा अपनी कक्षा से अथवा अपने कमरे से कोई फर्नीचर बाहर नहीं निकालेगी और ना ही फील्ड में उसका उपयोग करेगी। छात्रावासीय सम्पत्ति तख्त, कुर्सी, मेज, नल की टोंटी, किबाड़, बिजली के स्विच, होल्डर आदि को क्षति पहुँचाने पर छात्रा का तुरन्त निष्कासन कर दिया जावेगा।
छात्रा के वस्त्र, बिस्तर आदि पर छोटे अक्षरों में रंगीन धागे से नाम लिखा होना आवश्यक है।
छात्रावास में भोजन की व्यवस्था भण्डार द्वारा की जाती है। भोजन के अतिरिक्त छात्राओं को प्रातः व सांयकाल चाय व नाश्ता भी दिया जाता है। जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। भोजन में सुबह-सांय: दाल, सब्जी, चावल, रोटी एवं साप्ताहिक व सामाजिक त्यौहारों व उत्सवों पर विशेष भोजन की व्यवस्था है, जो छात्राओं की इच्छानुसार है।
किसी भी छात्रा को टेलीफोन करने की अनुमति वार्डन से लिखित में लेकर (छात्रा के रुग्ण होने पर अथवा विशेष परिस्थिति में) अभिभावकों से बात कर सकती है। व्यय छात्रा स्वयं वहन करेगी।
बीमारी की अवस्था में दवाईयों का व्यय तथा अस्पताल व अन्य स्थानों पर जाने का व्यय छात्रा स्वयं करेगी।
भोजन करते समय भोजनालय कक्ष में शोर मचाना, अनावश्यक झूठन छोड़ना, रोटी व सब्जी को फेंकना वर्जित है। शिकायत प्राप्त होने पर दोषी छात्रा का छात्रावास से निष्कासन कर दिया जावेगा।
छात्रावास में प्रवेश के पश्चात् एक माह पूर्व छात्रा को संरक्षक से मिलने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी
छात्रा जिस समय अवकास के पश्चात् छात्रावास में आती है तो छात्रावास में प्रवेश करने से पूर्व अपनी उपस्थिति छात्रावास अधीक्षिका को देना अनिवार्य है। छात्रावास अधीक्षिका को उवस्थिति दिये बिना अपनी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगी।
प्रायः देखने में आता है कि छात्रा जब अवकाश व्यतीत कर घर से आती है तब भी उसके संरक्षक आने वाले रविवार को मिलने या सामान देने के लिए आ जाते हैं। अतः संरक्षकों से निवेदन है कि घर से आते समय छात्रा को कृपया समस्त आवश्यक सामान के साथ भेजें और एक माह पश्चात् आने वाले रविवार को ही छात्रा से मिलने हेतु आने का कष्ट करें।
छात्रा जिस समय अवकास के पश्चात् छात्रावास में आती है तो छात्रावास में प्रवेश करने से पूर्व अपनी उपस्थिति छात्रावास अधीक्षिका को देना अनिवार्य है। छात्रावास अधीक्षिका को उवस्थिति दिये बिना अपनी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगी।
जो संरक्षक अपनी छात्रा के संबंध में प्राचार्य/प्रधानाचार्य से बात करना चाहते हैं वे कार्य दिवस में कार्यालय में ही बात कर सकेंगे। उसके निवास पर नहीं।
संरक्षक जब-जब छात्रा को छात्रावास में छोड़ने आवें तब-तब छात्रावास अधीक्षिका को स्वयं सूचित करके जावे। प्राचार्य/प्रधानाचार्य से मिलकर जावे कि छात्रावास के संबंध में यदि कोई बात करनी हो तो की जा सके।
छात्रा जब अवकाश स्वीकृत कराके घर जाती है तो उसकी छात्रावासीय औपचारिकता के अतिरिक्त कक्षा अध्यापिका को अवकाश हेतु पृथक से प्रार्थना-पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण विद्यालय/महाविद्यालय से छात्रा का नाम पृथक कर दिया जावेगा। पुनः प्रवेश हेतु विद्यालय / महाविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
प्रत्येक छात्रा को राष्ट्रीय केडिट कोर, खेल-कूद या राष्ट्रीय सेवायोजना (एन.एस.एस.) तीनो गतिविधियों में से किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है।
छात्रावास के प्रवेश आवेदन पत्र में छात्रा के माता-पिता के फोटो लगाना अनिवार्य है तथा माता-पिता के प्रमाणित करने पर भाई-भाभी का फोटो मान्य होगा। अन्य किसी का फोटो मान्य नहीं होगा।
नियमित छात्रा के अतिरिक्त स्वयंपाठी छात्रा को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
यदि कोई छात्रा एक सत्र में, एक बार में 5 दिन से अधिक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहती है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा और उसको किसी प्रकार का शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
छात्रावासीय छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की जायेगी।
COLLEGE | FIRST INSTALMENT | SECOND INSTALMENT | TOTEL | B.Ed | BSTC |
B.S.T.C. College | 11000 | 6500 | 17500 | 8500 | 8500 |
B.Ed. College | 110004 | 7500 | 18500 | 8500 | 8500 |